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 मनमाने ढंग से नहीं होगा ट्रैक्टर-ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन

 

उत्तर प्रदेश में अब ट्रैक्टर और ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के पंजीकरण में हो रहे मानकों के उल्लंघन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

एक पांच सदस्यीय समिति ने इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मानकों पर आधारित एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसके तहत ट्रॉली के निर्माण और रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार, ट्रॉली के निर्माण के समय ही निर्माता कंपनी को सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

  • बैक लाइट फिटिंग: ट्रॉली में बैक लाइट की फिटिंग और कनेक्शन की व्यवस्था ट्रैक्टर से सुनिश्चित करनी होगी।
  • मानकों पर खरा उतरना आवश्यक: केवल उन ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो तय मानकों पर खरी उतरेंगी।
  • कृषि कार्य तक सीमित उपयोग: ट्रॉली का उपयोग केवल कृषि कार्यों तक सीमित रहेगा।

सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है। सड़क सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली ट्रॉली अब सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी।

यह कदम राज्य में ट्रैक्टर-ट्रॉली के उपयोग को सुरक्षित और मानकीकृत बनाने की दिशा में उठाया गया है। समिति का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और ट्रॉली निर्माताओं को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना है।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Author: fastblitz24

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