जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आगामी 26 जनवरी 2025 (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर जिले में सभी थोक और फुटकर बिक्री के आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगे। इसमें देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी के साथ सीएल-02, एफएल-02/2बी, मॉडल शॉप और समिश्र बार भी शामिल हैं।
संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों और अनुज्ञापन शर्तों के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इस संदर्भ में जिला आबकारी अधिकारी ने सभी संबंधित दुकानों और अनुज्ञापियों को निर्देशित किया है कि वे 26 जनवरी को अपनी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखें।

विष्णु प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि इस दिन की बंदी के लिए किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगे।
जिला प्रशासन ने समस्त आबकारी अनुज्ञापियों से अनुरोध किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अनुज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस आदेश का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखना है।

Author: fastblitz24



