जौनपुर। शाहगंज पुलिस ने रविवार को क्षेत्र के बड़ागांव में जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया। जिसमें प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने भारतीय न्याय संहिता को लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले अपराध की रिपोर्ट करने और जरूरी हेल्पलाइन नंबर के विषय में भी जानकारी दी।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा 1860 में लाये गये कानून भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। बताया कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद दंडात्मक कार्रवाई के लिए आईपीसी बनाया था। अब नए कानून में दंड की बजाय न्याय पर जोर रहेगा। वहीं, 1973 में बने सीआरपीसी के स्थान पर (बीएनएसएस) लाया गया है। इसके अलावा 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक (बीएसए) लाया गया है।
महिला अपराध पर रोकथाम को प्राथमिकता बताते हुए प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि किसी भी तरह के अपराध की सूचना तत्काल महिला हेल्प लाइन पर दें। हर समय महिला पुलिस उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि महिलाओं सम्बंधित अपराध के रोकथाम के लिए मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं के साथ हुए अपराध पर महिला पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाता है। साथ ही हेल्पलाइन नम्बरों पर सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाता है। थाने पर महिला हेल्प डेस्क भी स्थापित है।