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चारा घोटाला: गुलशन आजमानी समेत 53 को सजा

डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 60 लाख रुपये की अवैध निकासी में सुनाया गया फैसला

रांची। बहुचर्चित चारा घोटाले के अंतिम और आरोपियों की संख्या में सबसे बड़े मामले में सीबीआई कोर्ट ने रांची के पूर्व भाजपा विधायक गुलशन लाल आजमानी समेत 53 को दो से तीन साल तक की सजा सुनाई। इनपर 13 सौ से लेकर 4.20 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। यह फैसला केस दर्ज होने के 27 साल बाद आया है। जिन 53 अभियुक्तों को तीन साल की सजा सुनाई गई , उन्हें ऊपरी अदालत में अपील के लिए जमानत की सुविधा दी गई है।

कोर्ट ने मामले के 124 अभियुक्तों में से अन्य 36 को भी दोषी करार दिया है जबकि नौ महिलाओं समेत 35 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। दोषी करार दिए अन्य 36 लोगों की सजा बिंदु पर अब एक सितंबर को सुनवाई होगी। मामला डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 60 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। इस घोटाले को लेकर सीबीआई ने 1996 में कांड संख्या आरसी 48ए/96 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

चारा घोटाला के 53 मामलों की सुनवाई चली। इसमें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी मामला शामिल है। इन मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े पांच मामले भी शामिल हैं। लालू से जुड़े अंतिम मामले में फरवरी 2022 को फैसला आया था। लालू प्रसाद को इन मामलों में साढ़े तीन साल से लेकर 14 साल तक की सजा सुनाई गई है।

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Author: fastblitz24

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