नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यदि सलाहकार बोर्ड पुष्टि करता है तो किसी व्यक्ति को तीन माह से अधिक समय तक निवारक (प्रिवेंटिव) हिरासत में रखा जा सकता है। शीर्ष कोर्ट ने संवैधानिक योजना से जुड़े मसले पर यह फैसला दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि सलाहकार बोर्ड के पास व्यक्ति को निवारक हिरासत में रखने के पर्याप्त कारण हैं तो कानून का वह प्रावधान लागू नहीं होगा जिसमें किसी व्यक्ति को तीन माह से अधिक निवारक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट मिलने और पुष्टिकरण आदेश पारित करने के बाद सरकार को हर तीन माह में निवारक हिरासत में रखने के आदेशों की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है।


Author: fastblitz24



