कैपिटल हिंसा मामले में 4 आरोप, 20 साल की जेल हो सकती है वॉशिंगटन।
अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में हुई हिंसा के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। उन पर 2020 का चुनाव पलटने की कोशिश के आरोप लगे हैं। इसी के साथ पिछले 5 महीनों में ये तीसरा केस है, जिसमें ट्रम्प पर क्रिमिनल चार्ज लगाए गए हैं। कैपिटल हिंसा मामले में ट्रम्प पर 4 आरोप लगाए गए हैं। इनमें देश को धोखा देने की कोशिश, सरकारी कामकाज में बाधा डालने की साजिश और जनता के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने जैसे आरोप हैं। इस मामले में सुनवाई के लिए ट्रम्प गुरुवार यानी 3 अगस्त को वॉशिंगटन में फेडरल कोर्ट हाउस में पेश होंगे। 2020 के अमेरिकी चुनाव के परिणामों को पलटने के ट्रम्प की कोशिशों की जांच कर रहे जस्टिस डिपार्टमेंट के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने 45 पेज की चार्जशीट दायर की है। ट्रम्प पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें से 2 चार्ज में जेल जाने का भी प्रावधान है। देश का धोखा देने की साजिश के आरोप में ट्रम्प को 20 साल की जेल और लोगों के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने के मामले में उन्हें 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। ट्रम्प ने चुनाव को लेकर झूठ फैलाया चार्जशीट में कहा गया है कि नवंबर 2020 में चुनाव होने के 2 महीने बाद तक ट्रम्प ने ये झूठ फैलाया कि चुनाव में धांधली हुई है और असल में वो ही इसे जीते हैं। ये आरोप झूठे थे और ट्रम्प ये बात जानते थे। लेकिन वो फिर भी ऐसा करते रहे जिससे देश में गुस्से और अविश्वास का माहौल बने और लोगों का चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठ जाए।